सहयोग नीति
राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा जनता के छोटे-छोटे सहयोग से चलने का लक्ष्य रखता है। यह पन्ना बताता है कि सहयोग कैसे लिया जाता है, क्या दर्ज होता है, और आपके पास कौन-से अधिकार हैं।
आख़िरी बदलाव: 15 अक्टूबर 2026
1. सहयोग स्वैच्छिक है
- सहयोग पूरी तरह आपकी इच्छा से है। इसके बिना सदस्यता, पद या किसी सेवा पर कोई असर नहीं पड़ता।
- सहयोग के बदले कोई पद, टिकट, काम, लाभ या कोई और चीज़ का वादा नहीं किया जाता, और माँगना भी मना है।
2. कौन सहयोग दे सकता है
- भारत का कोई भी नागरिक, और ऐसी भारतीय कंपनियाँ या संस्थाएँ जो सरकारी कंपनी, स्थानीय निकाय (नगरपालिका, पंचायत आदि) या सरकार से पूरी तरह या आंशिक रूप से वित्तपोषित संस्था नहीं हैं। (पार्टी जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29B का नियम अपनाती है।)
- सहयोग देने वाले की आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
- कंपनी सहयोग देने से पहले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 182 पर अपनी क़ानूनी सलाह ले, और पहले हमें लिखे; ऐसा सहयोग केवल बैंक ट्रांसफ़र या चेक से, कंपनी के CIN और बोर्ड-प्रस्ताव के ब्योरे के साथ लिया जाएगा।
- विदेशी स्रोत से सहयोग स्वीकार नहीं किया जाता — विदेशी सरकार, विदेशी कंपनी, विदेशी नागरिक या विदेश से मिला पैसा (विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010)।
- आप किसी और का पैसा अपने नाम से, या अपना पैसा किसी और के नाम से, नहीं दे सकते।
- वह पैसा क़ानूनी तरीक़े से कमाया हुआ होना चाहिए।
- सहयोग पन्ने पर आपसे इसकी एक घोषणा पर टिक करवाया जाता है।
3. कैसे दें
सहयोग केवल इसी वेबसाइट के सहयोग पन्ने पर दिखाए गए तरीक़ों से दें:
- ऑनलाइन भुगतान (Razorpay के ज़रिए — जब वह चालू होगा; भारत से बाहर के कार्ड या भुगतान नहीं लिए जाते);
- UPI या बैंक ट्रांसफ़र — केवल वही खाता/UPI जो सहयोग पन्ने पर लिखा है;
- चेक;
- नकद — केवल ₹2,000 तक। इससे अधिक नकद स्वीकार नहीं किया जा सकता।
4. कौन-सी जानकारी दर्ज होती है
- नाम, मोबाइल, राशि, तरीक़ा, लेन-देन संख्या और तारीख़। नकद सहित हर सहयोग दर्ज होता है; कोई भी सहयोग बिना नाम के नहीं लिया जाता।
- ₹20,000 या अधिक के सहयोग पर PAN और पता भी ज़रूरी है। यह पार्टी का अपना नियम है: जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29C के अनुसार पंजीकृत राजनीतिक दलों को ₹20,000 से अधिक के सहयोग की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को देनी होती है, और पार्टी यह ब्योरा उसी रूप में दर्ज करती है; ऐसी रिपोर्ट सार्वजनिक हो सकती है।
- सहयोग देने वाले सदस्य हों तो सहयोग उनके खाते से जुड़ता है।
- इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे होता है, यह गोपनीयता नीति में है।
5. रसीद और सत्यापन
- सहयोग दर्ज होने के बाद कोषाध्यक्ष उसे जाँचते हैं। सत्यापन के बाद रसीद संख्या दी जाती है।
- न्यूनतम राशि ₹11 है।
- आपको रसीद नहीं मिली, या उसमें ग़लती है — तो हमें लिखें; हम जाँचकर ठीक करेंगे।
6. आयकर
इस वेबसाइट पर या रसीद में आयकर में कटौती का कोई वादा या दावा नहीं किया गया है। सहयोग पर आपको कोई कर-लाभ मिलता है या नहीं, यह आपके मामले और लागू क़ानून पर निर्भर है — कृपया अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या कर सलाहकार से पूछें।
7. सहयोग की पट्टी
आपका नाम सार्वजनिक पट्टी (टिकर) पर तभी दिखता है जब आपने “मेरा नाम दिखाएँ” के लिए हाँ कही हो — फ़ॉर्म में, या ऑफ़लाइन सहयोग देते समय हमारे पदाधिकारी से — और सत्यापित राशि तय सीमा से ऊपर हो। हाँ न कही हो तो आपका नाम कहीं नहीं दिखता। टिकर से नाम हटवाना हो तो हमें लिखिए।
8. ग़लती और वापसी
- सहयोग स्वैच्छिक है, इसलिए यह सामान्यतः वापस नहीं होता।
- अगर आपके पैसे ग़लती से कट गए — दो बार कटे, ग़लत राशि कटी, या किसी और ने आपके खाते से किया — तो 7 दिन के भीतर लेन-देन संख्या के साथ हमें लिखें। हम जाँचेंगे और जहाँ ग़लती सिद्ध होगी वहाँ उसी माध्यम से राशि लौटाने की कोशिश करेंगे।
9. जो स्वीकार नहीं होता
- विदेशी स्रोत से सहयोग।
- ₹2,000 से अधिक नकद।
- सरकारी कंपनी, स्थानीय निकाय (नगरपालिका, पंचायत आदि) या सरकार से पूरी तरह या आंशिक रूप से वित्तपोषित संस्था से सहयोग।
- किसी शर्त या बदले की माँग के साथ दिया गया सहयोग।
- किसी और के नाम से (बेनामी) या छिपाकर दिया गया सहयोग।
- जिस पैसे का स्रोत संदिग्ध हो।
- 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति का सहयोग।
10. धोखाधड़ी से सावधान
- पार्टी कभी फ़ोन या संदेश पर आपसे OTP, UPI PIN, पासवर्ड या कार्ड का नंबर नहीं माँगती।
- पार्टी का नाम लेकर कोई निजी खाते में पैसा माँगे, या पद/टिकट के बदले पैसा माँगे — तो पैसा न दें और हमें बताएँ।
- सहयोग केवल इस वेबसाइट के सहयोग पन्ने के तरीक़ों से ही दें।
और पढ़ें: सहयोग करें · नियम और शर्तें · गोपनीयता नीति
कुछ पूछना, सुधरवाना या हटवाना हो तो सीधे लिखिए। हम हर संदेश पढ़ते हैं।